माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता की माँ ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 05/02/2018 को पीड़िता जो मानसिक रूप में परेशान है समय करीब दिन 2:30 बजे शिकायतकर्ता से यह कहकर गयी कि वह अपने भाई को स्कुल से लाने जा रही हैl l लेकिन पीडिता उसके बाद घर वापिस नहीं आयी जबकि उसका भाई अकेले ही घर आ गयाl शिकायतकर्ता के काफी तलाशने पर भी पीडिता का कुछ पता नहीं लगा तो उसकी माँ (शिकायतकर्ता) ने शक के आधार पर उसकी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने बारे  पुलिस चौंकी शहर मण्डी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिस पर महिला थाना मण्डी में अभियोग 37/18 दर्ज हुआ थाI छानबीन के दौरान ही दिनांक 06/02/2018 को पीडिता स्वयं ही सुबह के 06:30 बजे अपने घर आ गयी और पीडिता ने अपनी माँ को बताया कि विक्की उर्फ़ सुशील पुत्र फ़तेह सिंह गाँव कोहरा डाकघर सैंथल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी अपने साथ ले गया था और  05/06-02-2018 की रात को दोषी पीडिता को अपने साथ होटल ले गया और पीडिता के साथ दुष्कर्म कियाl पीडिता के उक्त बयान के आधार पर आगे की छानबीन निरीक्षक अत्ति देवी, महिला थाना मण्डी  द्वारा अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी महिला थाना मण्डी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI

 

                        उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, विनय वर्मा द्वारा की गयीl अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 363 के तहत 5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/- जुर्माने की सजा, धारा 376 (2) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 10,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹ 10,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 से 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ एक साथ चलेंगीl